अनूपपुर।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी शहडोल संसदीय क्षेत्र चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं मध्यप्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी के नाम निर्देशन हेतु 1 प्रस्तावक तथा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं निर्दलीय अभ्यर्थी हेतु 10 प्रस्तावक आवश्यक हैं। ऐसे राजनैतिक दल जिन्हें अन्य राज्योंध्राज्य में मान्यता प्राप्त है तथा उन्हें अपने प्रतीक को उपयोग करने की छूट मिली हुई है उनके अभ्यर्थी हेतु भी 10 प्रस्तावक आवश्यक हैं। प्रस्तावक सम्बंधित संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी शहडोल संसदीय क्षेत्र चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं मध्यप्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी के नाम निर्देशन हेतु 1 प्रस्तावक तथा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं निर्दलीय अभ्यर्थी हेतु 10 प्रस्तावक आवश्यक हैं। ऐसे राजनैतिक दल जिन्हें अन्य राज्योंध्राज्य में मान्यता प्राप्त है तथा उन्हें अपने प्रतीक को उपयोग करने की छूट मिली हुई है उनके अभ्यर्थी हेतु भी 10 प्रस्तावक आवश्यक हैं। प्रस्तावक सम्बंधित संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।
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