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प्याज की उपलब्धता सामान्य रखने हेतु स्टाॅक सीमा में हुआ संशोधन


थोक विक्रेता के लिए स्टाॅक लिमिट 250 क्विंटल और फुटकर विक्रेता के लिए 50 क्विंटल हुई

विगत कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में आसामान्य वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में प्याज की उपलब्धता सामान्य रखने हेतु राज्य शासन ने मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी(स्टाॅक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत प्याज पर थोक विक्रेता के लिए निर्धारित स्टाॅक लिमिट 500 क्विंटल से घटाकर 250 क्विंटल तथा फुटकर विक्रेता के लिए स्टाॅक लिमिट 100 क्विंटल से घटाकर 50 क्विंटल की गई है। इसके साथ ही यह निर्देश दिए गए हैं कि जिले में प्याज की उपलब्धता एवं कीमतों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जाए। जमाखोरों के विरूद्ध औचक निरीक्षण एवं छापों के माध्यम से नियमित जांच कर अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाए। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने समस्त प्याज व्यापारियों को उक्त उपबंधों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए कहा है। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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