पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर मोती-उर-रहमान के निर्देशन मे, अति. पुलिस अधीक्षक महोदय

इसरार मन्सूरी तथा अनु.अधि. कोतमा (पुलिस) श्रीमती आरती शाक्य के मार्ग दर्शन में थाना भालूमाड़ा की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना मिली की एक व्यक्ति एक आईसर कम्पनी का ट्रेक्टर मय ट्राली में अवैध रेता लोड कर आई.टी.आई. तरफ जा रहा है सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी भालूमाडा के नेतृत्व में भालूमाडा पुलिस स्टाफ द्वारा फारेस्ट चौकी के पास मेन रोड छोहरी में घेराबंदी कर आईसर कम्पनी का ट्रेक्टर जिसका रजिस्टेशन क्र. MP 65 AA 1402 मय ट्राली को रोक कर चेक करने पर बिना रायल्टी/टीपी के अवैध रुप से ट्रेक्टर के ट्राली में 3 घन मीटर रेत (खनिज) लोड कर परिवहन करते पाये जाने पर ट्रेक्टर चालक दीनदयाल चौधरी पिता देवनादास चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी छोहरी के कब्जे से उक्त ट्रेक्टर मय ट्राली में लोड 3 घन मीटर रेत को जप्त कर थाना लाकर सुरक्षार्थ थाना परिसर में खडा कराया गया एवं आरोपी ट्रेक्टर चालक दीनदयाल चौधरी पिता देवनादास चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी छोहरी एवं ट्रेक्टर मालिक मालिक रविन्द्र कुमार संत पिता सीताराम संत निवासी छोहरी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 365/2025 धारा 303(2), बीएनएस एवं 4/21 खान खनिज अधि. का पंजीबद्ध किया गया है ।
जप्त शुदा मशरूका - आईसर कम्पनी का ट्रेक्टर क्र. MP 65 AA 1402 मय ट्राली में लोड 3 घन मीटर रेत कुल कीमती 606000 रुपये
नाम आरोपीगण- 1. आरोपी ट्रेक्टर चालक दीनदयाल चौधरी पिता देवनादास चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी छोहरी एवं
2. ट्रेक्टर मालिक मालिक रविन्द्र कुमार संत पिता सीताराम संत निवासी छोहरी
अहम भूमिका - थाना प्रभारी भालूमाडा निरी संजय खलको उप निरी0 डी.एस. बागरी, स.उ.नि. चन्द्रहास बांधेकर आर 310 धर्मेंद्र यादव की रही
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