अनूपपुर -3 जून
क्या कांग्रेस को नियम - कायदों पर भरोसा नहीं रह गया है ? या वह कोरोना संक्रमण के खतरे को ही नकारना चाहती है ? 2 जून को जिला मुख्यालय में हुई कांग्रेस की बैठक की खबरें सामने आने से तो कुछ ऐसा ही संदेश जनता के बीच जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 2 जून, मंगलवार को गुरुद्वारा के समीप एक बाडे में जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल के साथ जिले के अन्य नेताओं- कार्यकर्ताओं की बडी बैठक आयोजित की गयी। मोहल्ले के लोगों से सूचना मिलने पर इसकी जानकारी पूर्व विधायक रामलाल रॊतेल को दी गयी। संभवतः उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने एसडीएम कमलेश पुरी को जांच एवं कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
एसडीएम कमलेश पुरी ने कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष करतार सिंह को नोटिस देकर कहा है कि सोशल मीडिया तथा दूरभाष पर प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुद्वारा बाडा में 50-100 व्यक्तियों को एकत्रित कर सम्मेलन/ मीटिंग करने की जानकारी मिली है। यह धारा 144 एवं भादवि की धारा 188 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। करतार सिंह को एसडीएम ने आदेशित किया है कि नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर स्वयं उपस्थित होकर आयोजन की वैधानिक अनुमति या जवाब प्रस्तुत करें। जवाब प्रस्तुत ना करने या समाधान कारक ना होने पर उक्त धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
क्या कांग्रेस को नियम - कायदों पर भरोसा नहीं रह गया है ? या वह कोरोना संक्रमण के खतरे को ही नकारना चाहती है ? 2 जून को जिला मुख्यालय में हुई कांग्रेस की बैठक की खबरें सामने आने से तो कुछ ऐसा ही संदेश जनता के बीच जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 2 जून, मंगलवार को गुरुद्वारा के समीप एक बाडे में जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल के साथ जिले के अन्य नेताओं- कार्यकर्ताओं की बडी बैठक आयोजित की गयी। मोहल्ले के लोगों से सूचना मिलने पर इसकी जानकारी पूर्व विधायक रामलाल रॊतेल को दी गयी। संभवतः उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने एसडीएम कमलेश पुरी को जांच एवं कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
एसडीएम कमलेश पुरी ने कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष करतार सिंह को नोटिस देकर कहा है कि सोशल मीडिया तथा दूरभाष पर प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुद्वारा बाडा में 50-100 व्यक्तियों को एकत्रित कर सम्मेलन/ मीटिंग करने की जानकारी मिली है। यह धारा 144 एवं भादवि की धारा 188 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। करतार सिंह को एसडीएम ने आदेशित किया है कि नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर स्वयं उपस्थित होकर आयोजन की वैधानिक अनुमति या जवाब प्रस्तुत करें। जवाब प्रस्तुत ना करने या समाधान कारक ना होने पर उक्त धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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