अनूपपुर ।
एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-4,5,6 के अन्तर्गत राजा खान उर्फ गुलाम हुसैन पिता जुल्फकार खान निवासी बस स्टैंड अमलई थाना चचाई, अरूण उर्फ लाला सोनी पिता गणेश प्रसाद सोनी निवासी पुरानी बस्ती जैतहरी थाना जैतहरी, विवेक उर्फ सिन्कू पिता ओमप्रकाश गुप्ता निवासी चचाई रोड अनूपपुर थाना अनूपपुर, राहुल सोनी पिता गोकुल सोनी निवासी वार्ड नं0 9 बस्ती जैतहरी थाना जैतहरी को जिले से लगे हुए समीप राजस्व जिलों शहडोल, उमरिया, कटनी, डिण्डौरी की राजस्व सीमाओं से 15 जून 2019 तक की कालावधि के लिये जिलाबदर किया है। अनावेदकों को यह भी आदेशित किया गया है कि वह अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णतः त्याग दे। आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत संबधित को गिरफ्तार किया जायेगा एवं 03 वर्ष के कारावास व जुर्मानें से दण्डित किया जायेगा।
एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-4,5,6 के अन्तर्गत राजा खान उर्फ गुलाम हुसैन पिता जुल्फकार खान निवासी बस स्टैंड अमलई थाना चचाई, अरूण उर्फ लाला सोनी पिता गणेश प्रसाद सोनी निवासी पुरानी बस्ती जैतहरी थाना जैतहरी, विवेक उर्फ सिन्कू पिता ओमप्रकाश गुप्ता निवासी चचाई रोड अनूपपुर थाना अनूपपुर, राहुल सोनी पिता गोकुल सोनी निवासी वार्ड नं0 9 बस्ती जैतहरी थाना जैतहरी को जिले से लगे हुए समीप राजस्व जिलों शहडोल, उमरिया, कटनी, डिण्डौरी की राजस्व सीमाओं से 15 जून 2019 तक की कालावधि के लिये जिलाबदर किया है। अनावेदकों को यह भी आदेशित किया गया है कि वह अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णतः त्याग दे। आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत संबधित को गिरफ्तार किया जायेगा एवं 03 वर्ष के कारावास व जुर्मानें से दण्डित किया जायेगा।
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