अनूपपुर ।

17 मार्च 2019 रविवार को कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने फ़ेसबुक एवं ट्विटर लाईव के माध्यम से अनूपपुर ज़िले के नागरिकों एवं मतदाताओं से संवाद किया,इस दौरान आपने कहा लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना हर एक नागरिक का दायित्व है। स्वस्थ एवं सुंदर लोकतंत्र के निर्माण में हर एक रंग की आवश्यकता है। जिस प्रकार सभी रंगों के संगम से सुंदर रंगोली बनती है उसी प्रकार हर वर्ग जाति धर्म शहरी ग्रामीण युवा वृद्ध दिव्यांग सभी की सहभागिता से सुंदर एवं स्वस्थ लोकतंत्र बनता है।आशा करता हूँ एवं विश्वास है कि यहाँ के जागरूक मतदाता स्वयं तो मतदान करेंगे ही और अपने आस के सभी मतदाताओं को भी जागरूक करेंगे। शत प्रतिशत मतदान को अनूपपुर की पहचान बनाने के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है।कलेक्टर ने इस दौरान अनूपपुर के नागरिकों द्वारा फ़ेसबुक के माध्यम से पूँछे गए प्रश्नो का उत्तर दिया एवं सुझावों के आधार आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
दिव्यांग जनों एवं वृद्ध जनों के लिए होगी विशेष सुविधा
कलेक्टर द्वारा बताया गया है की लाउडस्पीकर आदि का संचालन नियत सीमा में एवं अनुमति के पश्चात ही प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है। इस सीमा के बाहर डीजे संचालन में  ज़ब्ती की कार्यवाही की जाएगी।वृद्ध जनो एवं दिव्यांगो हेतु विशेष सुविधा प्रदान किए जाने के प्रश्न पर कलेक्टर ने बताया वृद्ध जन एवं दिव्यांग दिव्यांग एप की मदद से अपना पंजीकरण करा सकते हैं इसके अंतर्गत आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी।
            मतदान केंद्रों में होगी पेयजल की व्यवस्था
आपने बताया सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए पेय जल की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।राजनैतिक झंडे लगाए जाने के प्रश्न में कलेक्टर ने कहा सम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुमति के पश्चात ही यह कार्य किया जा सकता है। उक्त की सूचना सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा दी जानी होगी।
 नाम जोड़ने व सुधार का कार्य 30 मार्च तक होल्लगा
 त्रुटि पूर्ण वोटर आईडी के संशोधन का कार्य एवं मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य 30 मार्च तक चलता रहेगा।एपिक के खो जाने की स्थिति में मतदाता NVSP पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन एप की सहायता से अपना मतदान केंद्र जानकर आयोग द्वारा मान्य कोई भी अन्य 11 पहचान पत्र ला सकते हैं। आपने बताया निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चिन्हित क्रिटिकल एवं वल्नरेबल बूथ की सीसीटीवी एवं वेब कास्टिंग आदि के माध्यम से निगरानी की जाएगी। आपने बताया मतदाता पर्ची का वितरण मतदान दिवस के 5 दिन पूर्व कर लिया जाएगा। आपने यहाँ यह भी आकृष्ट किया कि मतदाता पर्ची के साथ एपिक अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 पहचान पत्रों में से कोई भी एक पहचान पत्र ला सकते हैं
इन नंबरों पर करें आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत
    आचार संहिता के उल्लंघन विषयों की शिकायत कंट्रोल रूम टोल फ़्री नम्बर 1950 या सी विजिल एप के माध्यम से की जा सकती है। इस दौरान कलेक्टर ने अपना अधिकारिक नम्बर 7587966200 भी आमजनो से साझा किया।

     कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने सभी निवासियों को होली की पूर्व शुभकामनाएँ देते हुए सभी मतदाताओं से  29 अप्रैल को अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की है।