अनूपपुर 13 दिसम्बर 2021
त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के द्वितीय चरण के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरने की प्रक्रिया 13 दिसंबर को शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने के लिए सभी तैयारियाँ जिले में पूरी कर ली गई हैं।
पंचायत निर्वाचन के तृतीय चरण के लिये नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 30 दिसम्बर को शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख द्वितीय चरण के लिये 20 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 6 जनवरी है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा द्वितीय चरण के लिये 21 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 7 जनवरी को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन द्वितीय चरण के लिये 23 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 10 जनवरी को अपराहृ 3 बजे तक है। मतदान (यदि आवश्यक हों) द्वितीय चरण के लिये 28 जनवरी और तृतीय चरण के लिये 16 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे से अपराहृ 3 बजे तक होगा।मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा मतदान केन्द्र पर पंच और सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से मतगणना द्वितीय चरण के लिये एक फरवरी और तृतीय चरण के लिये 20 फरवरी 2022 को सुबह 8 बजे से की जाएगी। पंच और सरपंच पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा द्वितीय चरण के लिये 2 फरवरी और तृतीय चरण के लिये 21 फरवरी 2022 को सुबह 10ः30 बजे से की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य के लिये निर्वाचन परिणाम की घोषणा द्वितीय और तृतीय चरण के लिये 22 फरवरी 2022 को और जिला पंचायत सदस्यों के लिये 23 फरवरी 2022 को सुबह 10ः30 बजे से की जाएगी।
नाम निर्देशन- पत्र के साथ जमा करना होगा जाति प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
श्री जामोद ने बताया है कि यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
अभ्यर्थियों को विद्युत वितरण कम्पनियों का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा
पंचायत निर्वाचन 2021-22 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को देय समस्त देनदारियों (शोध्यों) का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को दिये जा सकते हैं। अदेय प्रमाण-पत्र 6 माह पूर्व की देय राशि के संबंध में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रत्येक विद्युत वितरण केन्द्र पर सुविधा काउंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
यदि किसी अभ्यर्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें ‘‘वितरण केन्द्र के रिकार्ड अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होना पाया जाता’’ ऐसा पत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जारी किया जायेगा।
नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री सोनिया मीना ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिए कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्तियों के ही प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन के प्रयोजन के लिए वाहनों की संख्या 02 तक सीमित की गई है। रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना अनिवार्य है। रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय में आनॅलाईन आवेदन पत्र भरने की सुविधा प्रदान की गई है, जो प्रत्येक दिवस प्रातः 10ः30 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को ऑनलाईन नाम निर्देशन भरने की सुविधा दोपहर 12 बजे तक ही रहेगी।
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