सिनेमा हॉल, जिम स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल रहेंगे बंद
शादी/विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकेंगे उपस्थित
प्रतिबंध 31 जुलाई तक रहेंगे प्रभावशील
अनूपपुर/ जुलाई 2, 2020
कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश ज़ारी किए हैं। ज़ारी आदेश के अनुसार 31 जुलाई 2020 तक जिला अनूपपुर में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन एवं दूरस्थ शैक्षणिक कार्यक्रम की अनुमति रहेगी। राज्य तथा केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थान को DOPT द्वारा जारी एस.ओ.पी. की अनुपालना पर 15 जुलाई 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। सभी सिनेमा हॉल, जिम स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। निम्न गतिविधियों को छोड़कर कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर समस्त गतिविधियों को निर्धारित शर्तों की अनुपालना पर अनुमति प्रदान की जायेगी ।
सभी सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक /धार्मिक समारोह एवं अन्य बड़े एकत्रीकरण कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। 31 जुलाई 2020 तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अति आवश्यक गतिविधियों के लिए अनुमति होगी कंटेनमेंट जोन मे सख्त परिधि नियंत्रण होगा। केवल अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने और चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति होगी।
अत्यावश्यक गतिविधियों, जिनमें एक से अधिक शिफ्ट में चालू रहने वाली औद्योगिक गतिविधियाँ, राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों तथा सामानों का आवागमन, कार्गो का लोडिंग तथा अनलोडिंग तथा लोगों के बस, ट्रेन एवं हवाई यात्रा के बाद अपने गन्तव्य तक जाना हो शामिल है; को छोड़कर CrPC की धारा 144 के तहत् प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से सुबह 05.00 बजे के बीच कर्पयू रहेगा। इस दौरान गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा। सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार, आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अतिरिक्त, घर पर रहें।
सभी व्यक्तियों को अनूपपुर जिले में आगमन पर सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से नजदीकी चिकित्सालय, थाना अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना देनी होगी। जहाँ पर स्वास्थ्य दल द्वारा उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य जांच उपरांत स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय अवधि के लिए सख्त होम/संस्थागत क्वारंटाइन के लिए निर्देशित किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
राष्ट्रीय निर्देश :-
सार्वजनिक स्थल हेतु-
सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर मास्क गमछा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरा (नाक तथा मुँह) को ढकना अनिवार्य है चेहरा (नाक, मुँह) न ढंकने पर 100/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे। समस्त स्थायी दुकानों जैसे-राशन, फल, शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि से सामग्रियों के विक्रय के समय दुकानदार, ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित करने हेतु विक्रेता/दुकानदार गोल निशान लगायेंगे। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 03 दिवस के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे।
बड़ी सार्वजनिक सभाएँ प्रतिबंधित रहेगी। विवाह संबंधी आयोजनों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना होगा तथा मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार/अंतिम संस्कार संबंधी समारोहों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना होगा तथा व्यक्तियों की अधिकतम उपस्थिति 20 से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाये जाने पर 200/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि के सेवन करने की अनुमति नहीं होगी।
कार्यस्थल हेतु अतिरिक्त निर्देश-
जहाँ तक संभव हो घर से कार्य की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। औद्योगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों हेतु सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु समय अंतराल किया जाना होगा। सभी प्रवेश एवं निकास बिंदुओं तथा सामान्य क्षेत्रों में टच फ्री मेकनिज्म के आधार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्राधान किया जाएगा। साथ ही कार्य स्थलों में पर्याप्त मात्रा में हैंडवाश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा। संपूर्ण कार्यस्थल, आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी स्थलों का शिफ्ट अंतराल सहित नियमित रूप से सैनिटाईजेशन सुनिश्चित किया जाना होगा।
कार्यस्थल के इंचार्ज यह सुनिश्चित करेंगे कि, कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी को शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय, कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के अंतराल को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु अलग-अलग रखा जाय।
कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायो एवं COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शादी/विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकेंगे उपस्थित
प्रतिबंध 31 जुलाई तक रहेंगे प्रभावशील
अनूपपुर/ जुलाई 2, 2020
कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश ज़ारी किए हैं। ज़ारी आदेश के अनुसार 31 जुलाई 2020 तक जिला अनूपपुर में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन एवं दूरस्थ शैक्षणिक कार्यक्रम की अनुमति रहेगी। राज्य तथा केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थान को DOPT द्वारा जारी एस.ओ.पी. की अनुपालना पर 15 जुलाई 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। सभी सिनेमा हॉल, जिम स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। निम्न गतिविधियों को छोड़कर कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर समस्त गतिविधियों को निर्धारित शर्तों की अनुपालना पर अनुमति प्रदान की जायेगी ।
सभी सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक /धार्मिक समारोह एवं अन्य बड़े एकत्रीकरण कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। 31 जुलाई 2020 तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अति आवश्यक गतिविधियों के लिए अनुमति होगी कंटेनमेंट जोन मे सख्त परिधि नियंत्रण होगा। केवल अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने और चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति होगी।
अत्यावश्यक गतिविधियों, जिनमें एक से अधिक शिफ्ट में चालू रहने वाली औद्योगिक गतिविधियाँ, राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों तथा सामानों का आवागमन, कार्गो का लोडिंग तथा अनलोडिंग तथा लोगों के बस, ट्रेन एवं हवाई यात्रा के बाद अपने गन्तव्य तक जाना हो शामिल है; को छोड़कर CrPC की धारा 144 के तहत् प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से सुबह 05.00 बजे के बीच कर्पयू रहेगा। इस दौरान गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा। सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार, आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अतिरिक्त, घर पर रहें।
सभी व्यक्तियों को अनूपपुर जिले में आगमन पर सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से नजदीकी चिकित्सालय, थाना अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना देनी होगी। जहाँ पर स्वास्थ्य दल द्वारा उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य जांच उपरांत स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय अवधि के लिए सख्त होम/संस्थागत क्वारंटाइन के लिए निर्देशित किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
राष्ट्रीय निर्देश :-
सार्वजनिक स्थल हेतु-
सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर मास्क गमछा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरा (नाक तथा मुँह) को ढकना अनिवार्य है चेहरा (नाक, मुँह) न ढंकने पर 100/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे। समस्त स्थायी दुकानों जैसे-राशन, फल, शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि से सामग्रियों के विक्रय के समय दुकानदार, ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित करने हेतु विक्रेता/दुकानदार गोल निशान लगायेंगे। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 03 दिवस के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे।
बड़ी सार्वजनिक सभाएँ प्रतिबंधित रहेगी। विवाह संबंधी आयोजनों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना होगा तथा मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार/अंतिम संस्कार संबंधी समारोहों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना होगा तथा व्यक्तियों की अधिकतम उपस्थिति 20 से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाये जाने पर 200/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि के सेवन करने की अनुमति नहीं होगी।
कार्यस्थल हेतु अतिरिक्त निर्देश-
जहाँ तक संभव हो घर से कार्य की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। औद्योगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों हेतु सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु समय अंतराल किया जाना होगा। सभी प्रवेश एवं निकास बिंदुओं तथा सामान्य क्षेत्रों में टच फ्री मेकनिज्म के आधार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्राधान किया जाएगा। साथ ही कार्य स्थलों में पर्याप्त मात्रा में हैंडवाश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा। संपूर्ण कार्यस्थल, आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी स्थलों का शिफ्ट अंतराल सहित नियमित रूप से सैनिटाईजेशन सुनिश्चित किया जाना होगा।
कार्यस्थल के इंचार्ज यह सुनिश्चित करेंगे कि, कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी को शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय, कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के अंतराल को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु अलग-अलग रखा जाय।
कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायो एवं COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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