तत्काल निकटतम थाने/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को करें सूचित
1 वर्ष के कारावास और जुर्माने से किया जाएगा दंडित
अनूपपुर : अप्रैल 17, 2020
कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने 01 अप्रैल 2020 के पश्चात् अनूपपुर की सीमा में मुंबई/दिल्ली/इंदौर / भोपाल जिलों से प्रवेश किया है, वे तत्काल निकटतम पुलिस थाने अथवा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स को सूचना दें, आगमन की सूचना छिपाया जाना आपराधिक कृत्य माना जावेगा। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 (जिसके अन्तर्गत एक वर्ष की कारावास या जुर्माने की दण्ड का प्रावधान है) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
1 वर्ष के कारावास और जुर्माने से किया जाएगा दंडित
अनूपपुर : अप्रैल 17, 2020
कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने 01 अप्रैल 2020 के पश्चात् अनूपपुर की सीमा में मुंबई/दिल्ली/इंदौर / भोपाल जिलों से प्रवेश किया है, वे तत्काल निकटतम पुलिस थाने अथवा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स को सूचना दें, आगमन की सूचना छिपाया जाना आपराधिक कृत्य माना जावेगा। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 (जिसके अन्तर्गत एक वर्ष की कारावास या जुर्माने की दण्ड का प्रावधान है) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।


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