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भालूमाड़ा पुलिस ने नाबालिक लडकी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती-उर-रहमान के निर्देशन मे, अति. पुलिस अधीक्षक महोदय जगन्नाथ मरकाम तथा अनु.अधि. कोतमा (पुलिस) श्रीमती आरती शाक्य के मार्ग दर्शन में थाना भालूमाड़ा पुलिस द्वारा अप.क्र. 441/2025 धारा 64(1),332(b), 351(3) बीएनएस एवं 3,4 पाक्सो एक्ट के आरोपी धर्मेन्द्र चौधरी पिता रामलखन चौधरी उम्र 20 वर्ष निवासी चकौडिया थाना जैतपुर जिला शहडोल के द्वारा पीडिता कुमार सियावती (परिवर्तित नाम) राम प्रसाद रैदास उम्र 17 वर्ष निवासी छोहरी थाना भालूमाडा के साथ शादी की झांसा देकर पीडिता के साथ (गलत काम) बालात्कार करना जो पीडिता/फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना भालूमाडा में अपराध पंजीबद्ध कर अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरी. संजय खलखो की नेतृत्व में तत्काल नाबालिक लड़की के साथ घिनौना कृत्य दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहाँ से आरोपी को जेल भेजा गया । अहम भूमिका - थाना प्रभारी भालूमाडा निरी संजय खलको, उप निरी. डी.एस. बागरी स.उ.नि. रविशंकर गुप्ता, स.उ.नि. चन्द्रहास बांधेकर आर. 485 शुभम तिवारी आर. 310 धर्मेन्द्र यादव म.आर. 409 सुप्रिया त्रिपाठी की रही

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