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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

अनूपपुर ।
ज़िला दंडाधिकारी ने धारा 144 के अंदर जारी की प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा
आगामी त्योहारों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने एवं सुचारू शांति व्यवस्था हेतु कलेक्टर एवं ज़िलादंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की है। जारी आदेश के अनुसार व्हाट्स ऐप, फ़ेसबुक, ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लैट्फ़ॉर्म पर किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेष पहुचाने या आपत्तिजनक टिप्पणी करने ऐसे मेसेज अथवा पोस्ट को फ़ॉरवार्ड शेयर करने पर सम्बंधित व्यक्ति पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी।
इसके साथ ही आपने सभी जनो से अपील की है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में ज़िला प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। न तो आपत्तिजनक मेसेज करें न ही उन्हें प्रसारित करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर ज़िला प्रशासन को सूचित करें।

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