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शासकीय कार्य, धान परिवहन एवं आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंधित क्षेत्र में रहती है प्रवेश की छूट




जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनों को ही नियमानुसार मिलेगा प्रवेश, नागरिक भ्रमित न हों*


अनूपपुर। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से भारी वाहनों के प्रवेश पर निर्धारित प्रतिबंध लागू है। हालांकि *शासकीय कार्य, धान परिवहन, आपातकालीन सेवाओं* तथा जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य आवश्यक वाहनों को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है।

जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार ऐसे वाहनों के प्रवेश के संबंध में यातायात विभाग को निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसके आधार पर संबंधित वाहनों को निर्धारित मार्ग एवं शर्तों के अनुसार आवागमन की अनुमति दी जाती है।

यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भारी वाहन के प्रवेश को देखकर भ्रमित न हों तथा अफवाहों पर ध्यान न दें। अनुमति प्राप्त वाहनों का प्रवेश प्रशासनिक निर्देशों एवं आवश्यक सेवाओं की प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था, आमजन की सुविधा एवं सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार निगरानी की जा रही है।

आम नागरिकों से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।


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