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जनसुनवाई पर उठे गंभीर सवाल, थर्मल पावर परियोजना का भूमि अधिग्रहण नियमविरुद्ध — रिंकू मिश्रा

अनूपपुर जिले के कोतमा क्षेत्र में प्रस्तावित मेसर्स अनूपपुर थर्मल एनर्जी (एमपी) प्राइवेट लिमिटेड की ताप विद्युत परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता रामजी रिंकू मिश्रा ने कलेक्टर अनूपपुर को विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया एवं प्रस्तावित जनसुनवाई को नियमों के विपरीत बताया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि परियोजना के अंतर्गत रेलवे कॉरिडोर हेतु भूमि अर्जन के संबंध में 16 जनवरी 2026 को शासकीय हाई स्कूल बैहटोला में जनसुनवाई आयोजित किए जाने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की गई है। मिश्रा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के तहत लोक सुनवाई का प्रावधान है, जिसका इस मामले में पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि उक्त परियोजना से कई ग्राम पंचायतें प्रभावित हैं, बावजूद इसके सभी ग्रामों की संयुक्त जनसुनवाई एक ही तिथि और एक ही स्थान पर प्रस्तावित की गई है, जो स्पष्ट रूप से कानून के विरुद्ध है। मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता नियम 2015 के नियम-13 के अनुसार जनसुनवाई उन्हीं ग्राम सभाओं में आयोजित की जानी चाहिए, जहां के निवासी भूमि अधिग्रहण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों। ज्ञापन में यह भी रेखांकित किया गया कि कोतमा तहसील पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में आती है। ऐसे में पेसा एक्ट के तहत प्रत्येक प्रभावित ग्राम सभा की पूर्व सहमति आवश्यक है। मिश्रा का कहना है कि अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अर्जन से पूर्व अलग-अलग ग्राम सभाओं में सुनवाई कर ग्रामीणों की सहमति लेना अनिवार्य है, जिसकी अनदेखी की जा रही है। रामजी रिंकू मिश्रा ने प्रशासन से मांग की है कि वर्तमान में प्रस्तावित जनसुनवाई को तत्काल स्थगित किया जाए तथा सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों में पृथक-पृथक जनसुनवाई आयोजित कर कानूनसम्मत प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नियमों की अनदेखी कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई तो जनहित में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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