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सरकार द्वारा संशोधित नए कानून को लागू करने व जानकारी के संबंध में थाना भालूमाडॉ में कार्यक्रम का हुआ आयोजन

सरकार द्वारा संशोधित नए कानून को लागू करने व जानकारी के संबंध में थाना भालूमाडॉ में कार्यक्रम का हुआ आयोजन 



अनूपपुर। सरकार द्वारा संशोधित नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नए आपराधिक कानून 2023 के क्रियान्वयन एवं आम जनों को जानकारी प्रदान करने के लिए अनूपपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर थाना भालूमाडॉ बंकिम बिहार में कार्यक्रम का आयोजन कर नए संशोधित कानून के लागू करने एवं बदलाव के विषय में जानकारी प्रदान की गई

इस अवसर पर कार्यक्रम में पसान नगर पालिका अध्यक्ष राम अवध सिंह अजय ताराचंद यादव उपाध्यक्ष विधायक प्रति निधि उदय प्रताप सिंह भाजपा मंडल  अध्यक्ष अजय द्विवेदी नगर पालिका  के उप यंत्री अविनाश मरकाम सहित थाना प्रभारी राकेश उइके एस.आई अनुराग अवस्थी सहित कार्यक्रम में नगर के पार्षद ,नागरिक पत्रकार बंधु ,समाजसेवी, महिलाएं ,एवं युवक उपस्थित रहे

कार्यक्रम के शुभारंभ में थाना प्रभारी राकेश उईके के द्वारा नवीन आपराधिक कानून 2023 के संबंध में बताया गया कि यह कानून 1 जुलाई से लागू किया गया है और इस कानून में जो नए बदलाव किए गए हैं उनमें भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में परिवर्तन के साथ कुछ नई बातों का समावेश कानून में किया गया है जो 1 जुलाई से देश भर में लागू हो चुका है नए कानून के बदलाव एवं उसमें हुए संशोधन की जानकारी अधिक से अधिक आम जनों को हो इसके लिए सरकार द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से भी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है नए कानून के बदलाव से  लोगों को इसका लाभ मिलेगा थाना प्रभारी द्वारा नए धाराओं गंभीर अपराध एक्सीडेंट के मामले ट्रायल के मामले में सूक्ष्म रूप से जानकारी प्रदान किये। एस आई अनुराग अवस्थी ने भी कानून के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून पराधीन भारत में अंग्रेजों के द्वारा 1860 एवं 1872 में कानून बनाया गया था जो अभी तक देश में चल रहा था नए कानून के संशोधन के बाद इसमें काफी बदलाव किए गए हैं जहां पर मानव जीवन से संबंधित घटनाओं अपराधों के क्रम को ऊपर किया गया है वहीं महिलाओं बच्चों से संबंधित अपराधों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है पहले कुल 511 धारा थी इनमें से अब कुल 358 धाराएं हैं सीआरपीसी में धाराएं बढ़ाई गई हैं अनेक अपराधों पर पहले कोई धारा नहीं थी जिनका समावेश नए कानून में किया गया है

कार्यक्रम में उपस्थित पसान नगर पालिका अध्यक्ष राम अवध सिंह ने नए कानून के विषय में जानकारी देते हुए  केंद्र सरकार देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अथक प्रयासों के बाद केंद्र सरकार द्वारा यह कानून में बदलाव किया गया है जिससे आम जनता को इसका लाभ मिलेगा 

नए कानून के विषय में नगर पालिका उपाध्यक्ष अजय यादव मंडल अध्यक्ष अजय द्विवेदी ने भी जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि इस विषय की अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए और कानून में हुए बदलाव की संपूर्ण जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है जिससे लोगों को विधिवत जानकारी प्रदान हो सकती है

कार्यक्रम में उपस्थित समाजसेवी सुरेश शर्मा ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि यह कानून आमजन के हित में है और इस कानून के बदलाव की मांग काफी समय से की जा रही थी यह कानून अंग्रेजो के समय बना था और उसके बाद देश आजाद हुआ और आजादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों की इस कानून का पालन हर देशवासी करता रहा जिससे कहीं ना कहीं पराधीनता का आभास हर देशवासी को होता रहा केंद्र सरकार के द्वारा नए कानून में बदलाव कर अच्छा निर्णय लिया है अब जरूरत इस बात की है कि नए कानून की जानकारी अधिक से अधिक आमजनों तक हो ग्रामीण अंचलों में हो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उन तक नए कानून की जानकारी देने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है।।

   कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय के नारों के साथ किया गया

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