अनूपपुर ।
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के अन्तर्गत कोतमा राजस्व अनुभाग के ग्राम कोतमा, कल्याणपुर, बुढानपुर व बेलिया छोट के प्रभावित भूमि स्वामियों जिनकी भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग निर्मााण में सम्मिलित होने के कारण पूर्व मे अधिग्रहण नहीं हुई थी उन भूमियों के अधिग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A में 'भारत' सरकार के राजपत्र मे प्रकाशन किया जा चुका है उक्त आशय की जानकारी देते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी कोतमा श्री एम आर कोल ने सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि धारा 3Aके सूचना प्रकाशन के उपरांत छूटी हुई भूमियों के अधिग्रहण पश्चात मुआवजा भुगतान की कार्यवाही किए जाने की जानकारी दी गई है।
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