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वाणिज्यिक कर विभाग के निर्देशानुसार दोपहर 12 से 3 बजे तक खुली रहेंगी मदिरा दुकाने

सोशल डिस्टन्सिंग मापदंडो के पालन के कलेक्टर ने दिए निर्देश
अहाते एवं होटल बार रहेंगे बंद
अनूपपुर-27 मार्च 
मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी में दिये गये निर्देशानुसार स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने पूर्व आदेश को संशोधित करते हुये जिले की समस्त मदिरा दुकानों को 27 मार्च से दोपहर 12.00 बजे से 03 बजे तक के लिए खोले जाने हेतु आदेशित किया है, इस दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के अहाते एवं होटल बार (एफ.एल.-3) बन्द रहेगें । साथ ही मदिरा अनुज्ञाप्तिधारी मदिरा दुकानों पर समुचित साफ-सफाई रखने,अनावश्यक आवागमन न करने पर्याप्त दूरी बनाये रखने आदि के संबंध में पोस्टर प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ ही अनुज्ञप्तिधारी मदिरा दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को हाइजीन की दृष्टि से जागरूक करेंगे । वे स्वंय सेनेटाईज होकर मास्क एवं दास्तानों का उपयोग करेंगें तथा उपभोक्ताओं को भी जागरुक करेंगें। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी मदिरा दुकानों के सामने उपभोक्ताओं के बीच एक-दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाऐं रखने के लिए व्यवस्था करें इस हेतु दुकान के सामने एक-एक मीटर पर ग्राहकों के खडे होने के लिए निशान/ गोले बनाए जायें। मदिरा दुकानों से विक्रय होने वाला उत्पाद साफ एवं स्वच्छ जगह पर संग्रहित हो मदिरा दुकानों पर लगने वाले ताले कुंडी आदि स्थान जो मानव संपर्क में है को नियमित अन्तराल पर सेनेटाईज किया जाय।

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