भालूमाड़ा- 16 मार्च
10 वर्षीय नाबालिक के साथ अप्राकृतिक कृत्य का मामला सामने आया है शिकायत पर भालूमाडॉ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया घटना के संबंध में भालू माडा पुलिस ने बताया कि 15 मार्च को श्रीमती सावित्री केवट पति स्वर्गीय शिव शंकर केवट उम्र 50 वर्ष निवासी गेट दफाई ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके 10 वर्षीय बेटे के साथ 16 वर्षीय घोड़ा दफाई निवासी लड़के ने गलत काम किया है जिस कारण से उसके बच्चे की तबीयत खराब है घटना के संबंध में बताया गया कि दिनांक 3 मार्च को शाम लगभग 8:00 बजे सावित्री का 10 वर्षीय बेटा अपने मित्रों के साथ हनुमान मंदिर गेट दफाई के पास खेल रहा था इसी बीच नाबालिग आरोपी आया और बालक को पैसे देने का लालच देकर अपने घर चलने को कहा और उसे अपने साथ पास ही मैदान में जंगल में ले गया जहां उसके साथ गलत काम किया जिससे बालक की तबीयत खराब हुई और वह दर्द से रोने लगा तब आरोपी ने उसे डराते धमकाते हुए जान से मार देने की धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और घर में भी किसी को मत बताना मैं तुझे और पैसा दूंगा यह कहकर आरोपी वहां से चला गया और दर्द से कराते हुए बालक ने भी डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया 15 मार्च को दोपहर 2:00 बजे नाबालिक नाले से नहा कर घर आया तब उसकी मां ने देखा कि उसके कमर के नीचे कुछ घाव सा है तब उसने अपने बेटे से पूछा तब नाबालिग ने डरते डरते सारी बात बताई पीड़ित की मां ने थाने में जाकर इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कृत्य सही पाए जाने पर 16 मार्च को शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 377 506 ताहि 3,4,5, M 6 ,पाक्सो एक्ट। कायम करते हुए नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
10 वर्षीय नाबालिक के साथ अप्राकृतिक कृत्य का मामला सामने आया है शिकायत पर भालूमाडॉ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया घटना के संबंध में भालू माडा पुलिस ने बताया कि 15 मार्च को श्रीमती सावित्री केवट पति स्वर्गीय शिव शंकर केवट उम्र 50 वर्ष निवासी गेट दफाई ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके 10 वर्षीय बेटे के साथ 16 वर्षीय घोड़ा दफाई निवासी लड़के ने गलत काम किया है जिस कारण से उसके बच्चे की तबीयत खराब है घटना के संबंध में बताया गया कि दिनांक 3 मार्च को शाम लगभग 8:00 बजे सावित्री का 10 वर्षीय बेटा अपने मित्रों के साथ हनुमान मंदिर गेट दफाई के पास खेल रहा था इसी बीच नाबालिग आरोपी आया और बालक को पैसे देने का लालच देकर अपने घर चलने को कहा और उसे अपने साथ पास ही मैदान में जंगल में ले गया जहां उसके साथ गलत काम किया जिससे बालक की तबीयत खराब हुई और वह दर्द से रोने लगा तब आरोपी ने उसे डराते धमकाते हुए जान से मार देने की धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और घर में भी किसी को मत बताना मैं तुझे और पैसा दूंगा यह कहकर आरोपी वहां से चला गया और दर्द से कराते हुए बालक ने भी डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया 15 मार्च को दोपहर 2:00 बजे नाबालिक नाले से नहा कर घर आया तब उसकी मां ने देखा कि उसके कमर के नीचे कुछ घाव सा है तब उसने अपने बेटे से पूछा तब नाबालिग ने डरते डरते सारी बात बताई पीड़ित की मां ने थाने में जाकर इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कृत्य सही पाए जाने पर 16 मार्च को शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 377 506 ताहि 3,4,5, M 6 ,पाक्सो एक्ट। कायम करते हुए नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
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