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ई-अटेंडेंस पर उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला : 30 दिनों में कलेक्टर करेंगे निराकरण

अनूपपुर। जिले में ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता तथा उसके आधार पर वेतन भुगतान/कटौती संबंधी आदेश को लेकर उठे विवाद पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने अहम निर्णय सुनाया है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत 15 बिंदुओं वाले अभ्यावेदन (Annexure P-6) पर कार्यवाही न होने से विवश होकर यह याचिका दायर की गई थी। 21 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता श्री बी. पी. तिवारी, संभागीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ शहडोल एवं श्री चंद्र प्रकाश तिवारी, जिला अध्यक्ष, अनूपपुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. पी. शुक्ला ने ई-अटेंडेंस से उत्पन्न हो रही तकनीकी व व्यावहारिक समस्याओं को विस्तार से न्यायालय के समक्ष रखा। सुनवाई के बाद माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. के. भट्टी ने आदेश दिया कि जिला कलेक्टर, अनूपपुर उक्त 15 बिंदुओं पर प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर करेंगे। इन 15 बिंदुओं में मुख्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या, कर्मचारी आवास की कमी, आवागमन में कठिनाई, बिजली संकट, एप की तकनीकी सुरक्षा, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की आशंका, आईटी एक्ट 2000 एवं संशोधन 2023 का पालन, जनजातीय क्षेत्र होने के कारण विशेष परिस्थितियाँ, एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा आदेश जारी न किए जाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। कर्मचारी संघ ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि जिला कलेक्टर संवेदनशीलता के साथ कर्मचारियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेंगे। संघ ने विश्वास व्यक्त किया है कि समाधान होने पर कर्मचारी पूरे मनोयोग से शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकेंगे और जिले को प्रदेश की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने में योगदान देंगे।

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