अनूपपुर जिले में एनजीटी एवं सिया के दिशा निर्देशों का रेत कंपनी कर रही उल्लंघन
अनूपपुर /दिवाकर विश्वकर्मा
भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर के जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा कि जिले में प्रचुर मात्रा में खनिज का भंडारण होने के साथ उसका दोहन सरकार के दिशा निर्देशों एवं एनजीटी तथा मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के नियमों के तहत होता रहा है लेकिन वर्तमान समय में रेत ठेका कंपनी एसोसिएट ऑमर्स के द्वारा जब से रेत उत्खनन का कार्य अनूपपुर जिले में प्रारंभ किया गया है तब से शासन की दिशा निर्देशों विभिन्न संस्थाओं के नियम कानूनो का खुला उल्लंघन कर मनमानी तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है और इस कार्य में जिला प्रशासन की मौन सहमति और स्वीकृति दी जा रही है जिसके कारण से यहां के पर्यावरण और राजस्व को भारी छती पहुंच रही है।
एनजीटी एवं सिया के नियमों का नहीं हो रहा पालन
श्री सिंह ने शिकायत पत्र में बताया कि अनूपपुर जिले में कार्य करने वाली रेत कंपनी एसोसिएट ऑमर्स के द्वारा जिले के विभिन्न नदियों में एनजीटी एवं मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और मनमानी तरीके से उत्खनन कार्य को करते हुए पर्यावरण एवं राज्य सरकार को नुकसान पहुंचा जा रहा है।
रेत ठेकेदार द्वारा रेत खदान की सीमा खसरा नंबर से बाहर जाकर अवैध खनन कार्य को अंजाम दिया जा रहा है सभी खदानों की जांच कराई जाए।
नदी की जलधारा को किया जा रहा प्रभावित
भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह कहा कि नदी के अंदर पोकलेन मशीन का उपयोग कर पानी के अंदर से रेत निकलने का कार्य किया जा रहा है नदी में रोपवे बनाकर नदी की जल की धारा को प्रभावित एवं प्रदूष किया जा रहा है रेत खदान प्रारंभ करने से पहले मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के नियम अनुसार वन विभाग एवं राजस्व विभाग तथा स्थानीय किसानो से अनापत्ति प्रमाण पत्र रेत कंपनी के द्वारा नहीं लिया गया
निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो रहा उत्खनन
श्री सिंह ने शिकायत में बताया कि अनूपपुर जिले के कोतमा में चंगेरी घाट पर संचालित रेट खदान जिसमें इसके पूर्व कंपनी के द्वारा लगभग 50 हजार घन मीटर की टीपी काटी जा चुकी है जो लक्ष्य की पूर्ति की जा चुकी है इसके बाद भी पुन: नवीन ठेकेदार को लगभग 50 हजार घन मीटर के रेत उठाने की सहमति किस आधार पर प्रदान कर दी गई है यह जांच का विषय है
एक वर्ष में विभिन्न खदानों में रेत उठाने की जो लिमिट निर्धारित किया गया है उससे अधिक रेत उठाने का कार्य किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और नदियां अपने अस्तित्व को नहीं बचा पा रही हैं।पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की EIA की अधिसूचना का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए.
मनमानी तरीके से रेत के दामों की बिक्री पर लगे रोक
रेत ठेकेदार द्वारा जिले के अलग-अलग खदानों में मनमानी तरीके से रेत की गई निर्धारित कीमत से जनता परेशान है रेत की कीमत कम करते हुए जनता को राहत पहुंचा जाए
शिकायत पर जांच कार्यवाही करते हुए रेत कंपनी के मनमानी पर रोक लगाने का कष्ट करें जिससे जिले का पर्यावरण संरक्षित और सुरक्षित हो सके और रेत कंपनी की मनमानी से जनता को भी राहत मिल सके।
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