अनूपपुर 22 अप्रैल 2021
जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्रमोहन ठाकुर ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में जिले में प्रभावषील टोटल कोरोना कफ्र्यू में अतिरिक्त सेवाओं में छूट प्रदान की है।
जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक जिले में संचालित समस्त बीएसएनएल कार्यालय मैदानी अमले सहित, जिले में संचालित समस्त बैंक कार्यालय/अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एटीएम मशीन, रेलवे विभाग के कार्यालय/अधिकारी एवं कर्मचारी/समस्त कार्य, जिले में संचालित समस्त मीडिया/अखबार कार्यालय/कर्मचारी तथा मैदानी अमला, उपार्जन से संबंधित खाद्य विभाग/नागरिक आपूर्ति निगम विभाग एवं वेयरहाउस विभाग के कार्यालय/समस्त कर्मचारी एवं मैदानी अमले को छूट प्रदान की गई है।
इसके साथ ही जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक, एल.पी.जी. गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से अब प्रातः 6ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग-ऑक्सीजन गैस प्लांट/सड़क निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के समस्त निर्माण कार्य अपने मैदानी अमले सहित पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे।
20 अप्रैल 2021 को जारी टोटल कफ्र्यू आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
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