29 अप्रैल के कर्फ़्यू में निम्न गतिविधियाँ में प्रतिबंध नहीं रहेगा
✅ *पीडीएस दुकाने प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।*
✅ *एलपीजी गैस एजेंसी प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगी। आमजन का एलपीजी एजेंसी ऑफ़िस जाना प्रतिबंधित होगा।*
✅ *रबी उपार्जन गतिविधियों में प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिन कृषकों को खाद्य विभाग से SMS प्राप्त हुए हैं वे अपनी उपज का विक्रय कर सकेंगे।*
✅ घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें ।
✅ जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें ।
✅ जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु उक्त कर्फ़्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेगें।
▪️ समस्त गतिविधियों में सामाजिक दूरी (2 व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 1 मीटर की दूरी) एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु समस्त निर्देशित उपायों मास्क अथवा गमछे आदि से चेहरे को ढँकना, नियमित रूप से साबुन से विधिवत हाथ धोना आदि का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
*कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी *
*अनूपपुर*
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