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मास्क की क़ीमत 8 से लेकर 10 रुपए तक ,200 मिली हैंड सैनिटाईज़र मिलेगा 100 रुपए में


केंद्र सरकार उपभोक्ता विभाग द्वारा जारी किया गया क़ीमत निर्धारण आदेश
कलेक्टर ने दिए सख़्ती से अनुपालना के निर्देश
अनूपपुर : शनिवार, मार्च 21, 2020

       केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अंतर्गत कोविड-19 वायरस से होने वाले संक्रमण (इंफेक्शन) की रोकथाम के लिए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मास्क, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) के उत्पादन में कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले मेल्ट ब्लोन नोन-बोवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों को विनियमित करने के लिए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मेल्ट ब्लोन नोन-बोवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों का निर्धारण आदेश, 2020 जारी किया गया है।

      मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक की खुदरा कीमतें एवं मास्क (3 प्लाई सर्जिकल मास्क) की खुदरा कीमतें 13 मार्च 2020 से एक माह पहले की तारीख अर्थात् 12 फ़रवरी 2020 को प्रचलित कीमतों अथवा 10 रुपये प्रति मास्क, जो भी कम हो, और मास्क (2 प्लाई) की खुदरा कीमतें 8 रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होंगी। हैंड सैनिटाईज़र की क़ीमत 200 मिली प्रत्येक बॉटल के लिए 100 रुपए से अधिक नहीं होंगी, हैंड सैनिटाइजर की अन्य मात्रा के लिए कीमतें इन कीमतों के यथानुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएंगी। यह अधिसूचना 30 जून 2020 तक प्रवृत्त रहेगी। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने उक्त आदेश की सख़्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपने कहा उक्त आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर सम्बंधित विक्रेता पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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